दिल्ली वासियों के लिए आई बुरी खबर, आज से 45 दिनों तक बंद रहेंगी शराब की दुकाने, हो रहे है ये 9 बदलाव
देश की राजधानी दिल्ली में 1 अक्टूबर यानी आज से शराब की सभी प्राइवेट दुकानों को बंद कर दिया जाएगा. फिलहाल इन दुकानों को 45 दिन के लिए बंद किया जाएगा. इस दौरान दिल्ली में केवल सरकारी शराब की दुकानें ही खोली जा सकेंगी. वहीं राजधानी में संभावना है कि आगामी 45 दिनों तक राजधानी में शराब की किल्लत का सामना लोगों को करना पड़ सकता है. इस कारण शराब की दुकानों पर लंबी कतारें व आउट ऑफ स्टॉक जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.
दिल्ली की सभी शराब की दुकानों में लगभग 40 फीसदी दुकानें प्राइवेट हैं. अब नई आबकारी नीति के तहत 266 निजी शराब की दुकानों सहित सभी 850 शराब की दुकानें खुली निविदा के जरिए निजी कंपनियों को दे दी गई हैं. वहीं नए लाइसेंस के लिए 17 नवंबर से खुदर बिक्री प्रारंभ होगी.
जानें क्या हो रहें बदलाव
1- नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली सरकार शराब माफियाओं का सफाई और चोरी को समाप्त कर, दिल्ली में शराब के कारोबार में सुधार करना चाहती है
2- दिल्ली को 32 क्षेत्रों में विभाजित कर शराब के समान वितरण को सुनिश्चित करना चाहती है दिल्ली सरकार.
3- 8-10 वार्डों वाले हर जोन में लगभग 27 शराब की दुकानें होंगी.
4- 17 नवंबर के बाद से प्रतिस्पर्धी माहौल के हिसाब से खुदरा विक्रेता शराब की बिक्री का मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे.
5- नई आबकारी नीति के लागू होने के बाद दिल्ली सरकार को शराब की दुकानों की बोली लगने से लगभग 10,000 करोड़ रुपये के राजस्व मिलने की उम्मीद है.
6- शराब बेचने तथा परोसने की उम्र नजदीकी राज्यों के हिसाब से होंगे. यानी जिन राज्यों में कानून उम्र पहले से 21 साल है. हालांकि वर्तमान में दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल है.
7- दुकानों को खास तरीके से डिजाइन किया जाएगा, इससे शराब के दुकानों के भीतर भीड़ इक्ट्ठा नहीं होगी. वहीं दुकानों के बाहर व अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे.
8- होटल-क्लबों और रेस्तरां के लिए नई नीति लाई गई है. अब बार लाइसेंस प्राप्त करने से पूर्व अन्य कई लाइसेंसों की आवश्यकता नहीं होगी. वहीं एकमात्र फायर एनओसी भी अनिवार्य है.
9- एल-38 के रूप में बैंक्वेट हॉल, पार्टी प्लेस, फार्म हाउस, मोटल के लिए नया लाइसेंस आवंटित किया जाएगा. इस तरह के स्थानोंम पर पार्टियों और आयोजित समारोहों के लिए P-10, P-10A, P-11 और P-13 लाइसेंस लेना अनिवार्य है. यह एक अस्थायी लाइसेंस होगा.