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धारा 144 में स्कूलों को आदेश:कोरोना समाप्ति की घोषणा होने तक स्कूल नहीं बढ़ा सकते ट्यूशन फीस


कोविड-19 महामारी समाप्त घोषित होने तक स्कूलों की फीस में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होगी। यानी शैक्षणिक सत्र 2020-21 में ली जाने वाली फीस की तुलना में 2021-22 में बढ़ोतरी नहीं होगी। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा 144 के तहत गुरुवार को प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है।
आदेश में जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा नवंबर 2020 में दिए गए डबल बेंच के आदेश का हवाला दिया है। प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि महामारी समाप्त घोषित होने और स्कूलों का सामान्य स्थिति में संचालन शुरू होने तक फीस यथावत ही रहेगी। ट्यूशन फीस के अतिरिक्त लाइब्रेरी शुल्क, कम्प्यूटर शुल्क, रीडिंग शुल्क, प्रायोगिक शुल्क, गेम्स शुल्क भी अलग से नहीं ले सकेंगे और न ही इन शुल्क को ट्यूशन फीस में जोड़ेंगे।



