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ओमिक्रोन वेरिएंट से महाराष्ट्र सतर्क, आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अहम बैठक, स्कूल खुलेंगे या नए प्रतिबंथ लगेंगे?

साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट (Covid 19 new strain of south africa) ने दुनिया भर के लोगों की नींद उड़ा दी है. इससे निपटने के लिए हर देश अपने-अपने तरीके से तैयारी में जुट चुका है. भारत में भी केंद्र सरकार ने राज्यों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) के इस नए खतरे से निपटने की कार्य योजना तैयार करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) ने भी आज (रविवार, 28 नवंबर) एक अहम बैठक बुलाई है. इस बैठक में राज्य के आयुक्त, जिलाधिकारी, कोरोना टास्क फोर्स के सदस्य शामिल हो रहे हैं.

राज्य सरकार 1 दिसंबर से पहली से चौथी कक्षा तक स्कूल खोलने जा रही है. जहां सातवीं कक्षा तक स्कूल अब तक बंद हैं, वहां पहली कक्षा से सातवीं कक्षा तक स्कूल खुलने जा रहे हैं. स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने यह प्रस्ताव दिया था जिसे स्वास्थ्य विभाग ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है. अब सिर्फ मुख्यमंत्री द्वारा फैसले पर मुहर लगना बाकी है. लेकिन ऐन वक्त पर पूरी दुनिया में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से एक नया खतरा पैदा हो गया है. ऐसे में मुख्यमंत्री आज स्कूल खोलने के फैसले को कायम रखते हैं या इसे वापस ले लेते हैं, यह देखने वाली बात होगी.

क्या नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे? 1 दिसंबर से स्कूल खोलने का फैसला पलट जाएगा?
आज की मीटिंग में राज्य में नए प्रतिबंध लगने या चल रहे प्रतिबंधों के और कड़क होने के पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं. कल (शनिवार) उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने पुणे के संदर्भ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, “पुणे की स्थिति बेहतर है लेकिन प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं. दुनिया में एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से कुछ देशों में फैल रहा है. हम हालात पर नजरें बनाए हुए हैं.”

कोविड नियमों को नहीं माना, तो देना पड़ेगा जुर्माना
फिलहाल राज्य सरकार ने शनिवार को नई गाइडलाइंस जारी की है. इसके तहत अगर कोरोना नियमों (Covid Appropriate Behavior- CAB) का पालन नहीं किया गया तो सख्ती से जुर्माना वसूला जाएगा. सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोई भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसे 500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा. अगर कोई व्यक्ति किसी दुकान या संस्था में बिना मास्क या कोरोना के नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस दुकानदार या संस्था या कार्यक्रम के मालिक को 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा. अगर किसी संस्था या मॉल या ऐसी किसी जगह में ग्राहक की बजाए स्वंय संस्था की ओर से नियमों का उल्लंघन होता है तो जुर्माने की रकम 50 हजार होगी. अगर गलती दोहराई जाती है तो उस संस्था को पूरे कोरोना काल तक के लिए बंद कर दिया जाएगा.

सार्वजनिक वाहनों में यात्रा कर रहे व्यक्ति के चेहरे पर अगर मास्क नहीं है या वो अन्य कोरोना नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसे 500 रुपए का फाइन भरना पड़ेगा. जबकि उस ट्रांसपोर्ट एजेंसी के मालिक को 10 हजार का जुर्माना भरना पड़ेगा. ऑटो रिक्शा में ऐसी गलती करने पर सवारी और चालक दोनों से अलग-अलग 500 रुपए फाइन भरवाए जाएंगे.

बस, टैक्सी सहित सभी सार्वजनिक वाहनों में सफर करने के लिए कंप्लीट वैक्सीनेशन जरूरी
बस, टैक्सी जैसे सभी सार्वजनिक वाहनों में चलने के लिए कंप्लीट वैक्सीनेशन जरूरी होगा. कंप्लीट वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई होनी चाहिए. इसके प्रमाण के लिए अपने साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या राज्य सरकार द्वारा जारी किया हुआ यूनिवर्सल पास जरूर रखें.

सार्वजनिक कार्यक्रमों, शो, इवेंट में भी शामिल होने के लिए कंप्लीट वैक्सीनेशन जरूरी

इसके अलावा किसी भी कार्यक्रम, शो या इवेंट, वो चाहे टिकट लेकर ऑर्गनाइज किया गया हो या बिना टिकट, में शामिल होने के लिए कंप्लीट वैक्सीनेशन जरूरी है. यानी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजक, कार्यक्रमों से जुड़े सर्विस प्रोवाइडर्स और कार्यक्रम में भाग लेने वाले गेस्ट के लिए यह जरूरी होगा कि उन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली हुई हो. इसी तरह दुकानों और मॉल्स में भी दुकानदार, कर्मचारी और ग्राहकों का भी वैक्सीनेशन कंप्लीट होना जरूरी होगा.

जो लोग अठारह साल से कम उम्र के हैं उन्हें अपने साथ स्कूल और सरकारी संस्थाओं से संबंधित फोटो आईडी रखना जरूरी होगा. जो लोग किसी मेडिकल कारण से वैक्सीन लेने में असमर्थ हैं, उन्हें अपने साथ उन कारणों का खुलासा करने वाला मेडिकल सर्टिफिकेट रखना जरूरी होगा.

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