MP में SIR हुआ पूरा, ऐसे चेक कर सकते हैं वोटर लिस्ट में अपना नाम; जानिए पूरी प्रक्रिया
MP में SIR हुआ पूरा, ऐसे चेक कर सकते हैं वोटर लिस्ट में अपना नाम; जानिए पूरी प्रक्रिया


भोपाल: भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर चार नवंबर से शुरू हुआ एसआईआर का काम पूरा हो गया है और जिले की अंतिम मतदाता सूची भी प्रकाशित हो गई है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हम अपना नाम सूची में कैसे तलाशें कि आप भोपाल के मतदाता हैं या नहीं।
यदि आपका नाम दर्ज है और किसी तरह की त्रुटी है तो अब भी सुधार करवा सकते हैं।
इतना ही नहीं यदि किसी कारण से नाम कट गया हो तो आप पात्र दस्तावेजों के साथ फार्म नंबर छह जमा कर सकते हैं। जिला निर्वाचन शाखा द्वारा मतदाताओं से ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों तरह से फार्म छह, सात और आठ लिए जा रहे हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता ने बताया कि 18 वर्ष पूर्ण करने वाले नये युवा मतदाता तिथियों के अनुसार प्रपत्र संख्या छह भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं।
इतना ही नहीं निरंत अद्यतन प्रक्रिया के तहत नागरिक दावा-आपत्तियाें के लिए प्रपत्र संख्या सात और आठ जमा कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जांचने के लिए निम्न माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। जिनमें वेबसाइट, वोटर पोर्टल, एप सहित बीएलओ व अधिकारियों की मदद ले सकते हैं।
इन माध्यमों से जांच सकते हैं सूची में अपना नाम
वेबसाइट – https://ceoelection.mp.gov.in
पोर्टल – voters.eci.gov.in
एप – ECINET
संबधित बीएलओ से संपर्क कर।
जिला निर्वाचन अधिकारी, ईआरओ, एईआरओ कार्यालय से ।
ऑफलाइन और ऑनलाइन जमा कर सकते हैं प्रपत्र
यदि आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में नहीं है, तो प्रपत्र संख्या छह भरकर आवश्यक घोषणा एवं दस्तावेजों सहित
यदि अंतिम मतदाता सूची में दर्ज विवरण में कोई त्रुटि हो, तो प्रपत्र संख्या आठ भरकर आवश्यक दस्तावेजों सहित।
किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रपत्र संख्या सात प्रस्तुत किया जा सकता है।
जन्म तिथि के अनुसार जमा करना होंगे दस्तावेज
यदि आपका जन्म भारत में एक सितंबर 1987 से पहले हुआ हो, तो स्वयं की जन्म तिथि या जन्म स्थान की पुष्टि के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज़ देना होगा।
यदि आपका जन्म भारत में एक सितंबर 1987 और दो दिसंबर 2004 के बीच हुआ हो तो स्वयं की जन्म तिथि या जन्म स्थान की पुष्टि के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज़ देना होगा।
नीचे दी गई सूची में से पिता या माता के जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज देना होगा।
यदि आपका जन्म भारत में दो दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो तो स्वयं की जन्म तिथि या जन्म स्थान की पुष्टि के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज़ देना होगा।
नीचे दी गई सूची में से पिता के जन्म तिथि या जन्म स्थान का कोई दस्तावेज देना हाेगा।
माता के लिए, नीचे दी गई सूची में से जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज देना होगा।
यदि माता-पिता में से कोई भारतीय नहीं है, वो आपके जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीज़ा की एक प्रति देना होगी।
यदि भारत के बाहर जन्म हुआ है (विदेश स्थित भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण सलंग्न करें)
यदि भारतीय नागरिकता पंजीकरण/प्राकृतिककरण द्वारा प्राप्त की है (नागरिकता पंजीकरण प्रमाणपत्र सलंग्र करें)
नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र छह के साथ यह दस्तावेज करना होंगे जमा
किसी केंद्रीय, राज्य सरकार , सार्वजनिक उपक्रम द्वारा नियमित कर्मचारी, पेंशनर को जारी पहचान पत्र ,पेंशन भुगतान आदेश, भारत में किसी सरकारी, स्थानीय निकाय बैंक डाकघर, एलआइसी, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा एक सितंबर 1987 से पूर्व जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाण-पत्र, दस्तावेज़।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र।
पासपोर्ट।
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक शैक्षणिक प्रमाण-पत्र।
सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।
वन अधिकार प्रमाण-पत्र।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य जाति प्रमाण-पत्र।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)।
राज्य, स्थानीय निकाय द्वारा तैयार पारिवार रजिस्टर।
सरकार द्वारा जारी भूमि / मकान आवंटन प्रमाण-पत्र।
इनका कहना है
जिले में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो गई है और मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया हैं।अब नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र छह, त्रुटी सुधार, संशोधन करवाने के लिए प्रपत्र आठ व दावा-आपत्ति आदि दर्ज करवाने के लिए प्रपत्र सात जमा कर सकते हैं।सभी की सुनवाई व निराकरण निर्वाचन शाखा द्वारा किया जा रहा है।

-कौशलेंद्र विक्रम सिंह, जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर



