भोपाल / नगर निगम के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी को तीन साल जेल, छापे में बरामद 28 लाख रुपए राजसात करने के आदेश

भोपाल। राजधानी की एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में नगर निगम भोपाल के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी मोहम्मद हमीद खान को तीन साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मामलों की सुनवाई कर रहें विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार पांडे ने फैसले में लिखा कि मोहम्मद हनीफ खान से छापे के दौरान जब्त 28 लाख 75 हजार 927 रुपए राजसात किये जाये। यह रकम मोहम्मद हनींफ खान के दो घरों से छापे के दौरान लोकायुक्त पुलिस ने जब्त की थी।
इस मामले में पैरवी करने वाले लोकायुक्त के विशेष लोक अभियोजक विवेक गौड़ ने बताया कि मोहम्मद हमीद खान 1 अप्रैल 1986 से 12 फरवरी 2003 के बीच नगर निगम भोपाल में लायब्रेरियन एवं जनसंपर्क अधिकारी के पद पर पदस्थ था। लोकायुक्त पुलिस के छापे में हमीद के पास से एक करोड़ 7 लाख रूपए की अनुपातहीन संपत्ति मिली थी जो उसकी आय से 298 प्रतिशत अधिक पाई गई थी।




