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लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा को किया गिरफ्तार, वकील ने गिरफ्तारी को अवैध ठहराया, बताया जान का खतरा

लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा को किया गिरफ्तार, वकील ने गिरफ्तारी को अवैध ठहराया, बताया जान का खतरा

Bhopal Lokayukta Police Arrests Saurabh Sharma : पिछले कई दिनों से फरार चल रहे मोस्ट वांटेड सौरभ शर्मा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। सौरभ शर्मा आज सुबह 11 बजे भोपाल जिला अदालत पहुंचे, जहां पहुंचते ही उन्हें लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

41 दिनों तक तीन प्रमुख जांच एजेंसियों द्वारा पीछा किए जाने के बाद यह गिरफ्तारी संभव हो पाई है।
बता दें कि भोपाल में आरटीओ के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के ठिकानों पर नौ दिनों के भीतर तीन प्रमुख जांच एजेंसियों ED, लोकायुक्त और आयकर विभाग ने छापे मारे थे। इस दौरान एक कार से 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपये नकद बरामद हुआ था। इसके अलावा, सौरभ के विभिन्न ठिकानों से 93 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति भी जब्त की गई थी।
लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया
सौरभ शर्मा आज सुबह 11 बजे भोपाल जिला अदालत पहुंचे। यहां पहुंचने के साथ ही लोकायुक्त पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस घटनाक्रम से पहले, भोपाल जिला अदालत में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी और वहां पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सोमवार को जब ये खबर आई कि सौरभ शर्मा सरेंडर कर रहे हैं तो इसके बाद जिला कोर्ट में शाम चार बजे तक हलचल बनी रही। सोमवार को ही सौरभ शर्मा अपने वकील राकेश पाराशर के साथ अदालत पहुंचे थे और सरेंडर के लिए आवेदन लगाया था। इसके बाद कोर्ट ने उनके केस की डायरी मंगवाई थी।

वकील ने गिरफ्तारी को अवैध बताया, कहा ‘सौरभ शर्मा को जान का खतरा’
आज सौरभ शर्मा वकील राकेश पाराशर के साथ जिला कोर्ट पहुंचे, जहां बाहर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद वकील ने कहा कि 27 तारीख को सौरभ शर्मा सरेंडर के लिए कोर्ट पहुंचे थे और इसके बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था। इसके बाद न्यायालय के आदेशानुसार ही वो आज यहां पहुंचे थे। वकील राकेश पाराशर ने कहा कि वो सरेंडर करने आ रहे थे, लेकिन इसी दौरान लोकायुक्त पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। वकील ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कहा कि वो इसके खिलाफ अदालत में आवेदन करेंगे। इसी के साथ वकील ने सौरभ शर्मा की जान को खतरा बताया और कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए न्यायालय से अपील की गई है।

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