प्यारे मियां यौन शोषण मामला:नाबालिग ने कोर्ट में सुनाई जुल्मों की दास्तां, कहा- बच्चियों को शराब पिलाकर, पोर्न मूवी दिखाकर करता था शोषण


प्यारे मियां ने अपनी सहयोगी स्वीटी उर्फ हम्टी के साथ मिलकर पिछले साल 11 जुलाई की रात विष्णु हाईटेक सिटी स्थित के फ्लैट में नाबालिग बच्चियों को शराब पिलाकर डांस कराया और उनका शारीरिक शोषण किया। मंगलवार को शाहपुरा थाने में दर्ज मामले में विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) उपेंद्र कुमार सिंह की अदालत में फरियादी बच्ची के बयान दर्ज हुए।
बच्ची ने अदालत में पुलिस को दिए बयान की पुष्टि की। बच्ची से तीन आरोपियों गुलशन, खालिद, अनस और उवेश के वकीलों ने सवाल जबाव किए। बुधवार को प्यारे मियां और स्वीटी के वकील बच्ची से सवाल-जवाब करेंगे। मामले में विशेष लोक अभियोजक पीएन सिंह राजपूत पैरवी कर रहे हैं।
शाहपुरा पुलिस ने अदालत में चालान पेश कर बताया था, प्यारे मियां अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़कियों को घर पर काम के बहाने रखकर उन्हें जबरदस्ती शराब पिलाकर और पोर्न मूवी दिखाकर उनका शोषण करता था। विरोध करने पर वह उन्हें बंदूक दिखाकर धमकाता था और आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देता था।
प्यारे मियां का डीएनए प्रोफाइल पीड़ित बच्ची से हो चुका है मैच
चालान में खुलासा किया गया है, जांच में ज्यादती की शिकार पीड़ित बच्ची का मेडिकल परीक्षण और आरएफएसएल भोपाल एवं ऑटोसोमल एसटीआर डीएनए प्रोफाइल आरोपी प्यारे मियां व पीड़ित के होना पाए गए हैं। पुलिस ने प्यारे मियां समेत महिला सहयोगी स्वीटी विश्वकर्मा, राबिया बी, गुलशन नईम, खुर्शीद आलम, उवेश व अनस के खिलाफ 376, 376(2),366-ए,120-बी भादवि, 5/6 पाॅक्सो एक्ट, एससीएसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में 471 पेज का चालान पेश किया था। इसमें 122 गवाह शामिल है।
अदालत में पेश चालान में नाबालिग का बयान
पीड़िता ने पुलिस को बयान में बताया था कि माता-पिता की मौत के बाद उसने 8वीं तक पढ़ाई की है। वह अपने तीन भाई-बहनों के साथ नानी के साथ रहती है। जब पीड़ित तीन साल की थी, तब नानी उसे व बहन को लेकर प्यारे मियां उर्फ अब्बा के इन्दौर में लालाराम नगर पलासिया वाले घर खाना बनाने का काम करने लगी थी। एक दिन नानी मेरी मौसी के यहां मिलने आई थी। बोली- अब्बू नई लड़की चाहते हैं। इसके बाद अब्बू ने मेरी मौसी को 30 हजार और नानी को 20 हजार रुपए दिए थे। फिर नानी मुझे एक दो दिन बाद इन्दौर लेकर गई, वहां अब्बू ने मुझे शॉर्ट पेंट और टीशर्ट लाकर दिए फिर बोला कि यहां ऐसे ही कपड़े पहना करो। उसी रात प्यारे मियां ने बच्ची को शराब पिलाई और उसके साथ ज्यादती की।
इन्दौर में अब्बू के घर शिमला की लड़की भी रहती थी। उसके साथ भी प्यारे मियां ने गलत काम किया था। पीड़ित बचपन से ही प्यारे मियां को अब्बू बुलाती थी। प्यारे मियां इंदौर अपनी सफेद रंग की पजेरो गाड़ी एमपी 04 सी क्यू 4343 में ड्राइवर अनस के साथ आते थे और दो-चार दिन रुक कर जाते थे। प्यारे मियां के पास इसके अलावा फॉच्युर्नर एमपी 09 सीएन 8786, ऑडी एमपी 09 एमव्ही 0005, ब्रेजा एमपी 04 सीयू 7952 और क्रेटा एमपी 04 सीव्ही 4198 हैं। सभी गाड़ियां सफेद रंग की हैं।
पीड़ित स्वीटी उर्फ हम्टी विश्वकर्मा को पिछले एक साल से जानती है। लॉकडाउन के पहले प्यारे मियां ने इन्दौर में पीड़िता के साथ ज्यादती की थी। इसके बाद पीड़िता को प्यारे मियां ने शाहपुरा फ्लैट नं 402 बी-2 में बुलाया था। वहां जबरदस्ती शराब पिलाई और गलत काम किया। लगातार तीन दिन तक उनके फ्लैट पर बुलाया और हर बार गलत काम किया। रमजान में हर दो-तीन दिन बाद प्यारे मियां फ्लैट पर आकर मुझे शराब पिलाकर गलत काम करता था। कभी दो हजार या तीन हजार रुपए खर्चे के लिए देता था।
पांच दिन चलने वाली गवाही का आज पहला दिन है। नाबालिग पीड़ित के बयान पर बुधवार को प्यारे मियां के वकील सवाल जवाब करेंगे।



