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आयकर विभाग की कार्रवाई रोकने से HC का इंकार, प्रवीण कक्कड़


इंदौर। मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी प्रवीण कक्कड़ के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई रोकने से हाई कोर्ट ने शुक्रवार को इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि विभाग सर्च कर चुका है, पंचनामा भी बन चुका है। अब कार्रवाई रोकने का कोई मतलब नहीं।
आयकर विभाग के डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन दिल्ली ने सात अप्रैल को तड़के कक्कड़ के स्कीम 74 स्थित निवास सहित चार जगहों पर छापामार कार्रवाई की थी। इसमें विभाग को कक्कड़ के पास से कोई बेहिसाब कमाई नहीं मिली। इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए कक्कड़ ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। गुरुवार को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कक्कड़ की तरफ से पैरवी करते हुए करीब तीन घंटे तक बहस की थी, वहीं आयकर विभाग की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन उपस्थित हुए थे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। उक्त फैसले के साथ कोर्ट ने विभाग को यह निर्देश जरूर दिए हैं कि वह एक सप्ताह के भीतर लिखित में अपना जवाब पेश करे। याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन की अनुमति देते हुए कोर्ट ने सोमवार तक संशोधन पेश करने को कहा है। याचिका में अब स्पेशल डिविजनल बेंच सोमवार को सुनवाई करेगी।

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