MP Honey trap case : श्वेता स्वप्निल जैन को मानव तस्करी मामले में क्लीन चिट


भोपाल। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित मानव तस्करी मामले में अदालत ने श्वेता स्वप्निल जैन को क्लीन चिट दे दी है, जबकि मामले में आरोपित श्वेता विजय जैन, आरती दयाल और अभिषेक ठाकुर के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं।
अपर-सत्र न्यायाधीश भरत कुमार व्यास ने बुधवार को इस संबंध में आदेश करते हुए कहा कि श्वेता स्वप्निल जैन के खिलाफ मामले में कोई ठोस सबूत नहीं है। उसका न ही एफआईआर में नाम है न ही एसआईटी जांच के किसी दस्तावेज में नाम और संलिप्तता पाई गई है।
मोनिका ने भी अपने बयान में नहीं लिया श्वेता का नाम
इस मामले की पीड़ित मोनिका यादव ने भी अपने बयानों में कहीं भी श्वेता स्वप्निल जैन का नाम नहीं लिया है इसलिए उसे सभी आरोपों से उन्मुक्त किया जाता है। अदालत ने मामले में आरोपित अभिषेक ठाकुर, श्वेता विजय जैन और आरती दयाल की संलिप्तता पाते हुए कहा कि तीनों आरोपितों ने षडयंत्र पूर्वक पीड़िता का शारीरिक शोषण किया है। अदालत ने आरोपितों के खिलाफ भादवि की धारा 370, 370 ए और 120 बी के तहत मामले की सुनवाई करने के आदेश किए हैं।
वीडियो कांन्फ्रेंसिंग से हुई अदालत में पेशी
मामले में आरोपितों के खिलाफ आरोप तय किए जाते समय उन्हें अदालत में पेश नहीं किया गया। अदालत ने आरापितों के खिलाफ वीडियो कांन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोप तय किए। गौरतलब है कि हनी ट्रैप मामले में श्वेता स्वपनिल जैन, श्वेता विजय जैन, आरती दयाल, मानव तस्करी मामले में पीड़िता स्वयं मोनिका यादव आरोपित है जो कि वर्तमान में इंदौर जेल में है।



