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कलबुर्गी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कर्नाटक सरकार को फटकार, मांगी स्टेटस रिपोर्ट

नई दिल्ली: जाने-माने कन्नड़ लेखक और तर्कवादी एमएम कलबुर्गी हत्याकांड की एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई हुई. कुलबर्गी हत्याकांड की ढीली जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को लगाई फटकार. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए सरकार से दो सप्ताह मे मांगी स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों एनआईए, सीबीआई, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकारों को नोटिस जारी कर छह सप्ताह में जवाब मांगा था. आपको बता दें कि कलबुर्गी की पत्नी उमादेवी कलबुर्गी ने सुप्रीम कोर्ट में दिवंगत पत्रकार की हत्या की जांच विशेष जांच टीम से कराने के लिए याचिका दायर की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने लेखक की पत्नी उमा देवी कलबुर्गी की याचिका पर जांच एजेंसियों तथा दोनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था. कलबुर्गी की पत्नी की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि उनके पति की हत्या के मामले में अब तक कोई ठोस जांच नहीं की गई है. आपको बता दें कि हंपी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और जाने-माने विद्वान तथा पुरालेखवेत्ता कलबुर्गी की 30 अगस्त, 2015 को कर्नाटक के धारवाड़ में उनके आवास पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वह 77 वर्ष के थे. वह साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार थे.

कलबुर्गी की पत्नी ने कहा है कि उनके पति और नरेंद्र दाभोलकर तथा गोविंद पंसारे की हत्या के तार आपस में जुड़े हुए हैं. दाभोलकर की अगस्त 2013 और पंसारे की फरवरी 2015 में हत्या कर दी गई थी. कलबुर्गी की पत्नी ने कहा कि दाभोलकर और पंसारे हत्याकांड की जांच बहुत लचर तरीके से की जा रही है. हत्यारों की पकड़ने की दिशा में कोई प्रगति नहीं है.

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