BS-4 Vehicle in Indore : इंदौर आरटीओ का आदेश, डीलर 15 मार्च तक बेच दें बीएस-4 वाहन का स्टॉक


संवाददाता, ज़ीशान मुजीब
BS-4 Vehicle in Indore इंदौर। दो साल पहले बीएस-3 वाहनों के विक्रय पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध लगाने के बाद हुई आपाधापी से निपटने के लिए इस बार परिवहन विभाग (आरटीओ) ने कमर कस ली है। इस बार डीलरों पर अभी से सख्ती की जा रही है। परिवहन विभाग ने डीलरों से कहा है कि उनके पास का बीएस-4 वाहन का स्टॉक 15 मार्च तक बेच दें और 20 मार्च तक फाइल आरटीओ में जमा करवा दें। आयुक्त के आदेश का हवाला देकर डीलरों से कहा गया है कि बीएस-3 वाहनों के समय 31 मार्च तक गाड़ी बेचने का नियम था और उसी दिन वीआईडी (व्हीकल आईडेंटिफिकेशन) करवाना जरूरी था, लेकिन इस बार हमने यह तय किया है कि डीलर अपना स्टॉक 15 मार्च तक बेच दें। इसके बाद 20 मार्च तक फाइल आरटीओ में पहुंचा दें। केवल विशेष परिस्थितियों में वाहनों का रजिस्ट्रेशन 31 मार्च तक होगा। इसके बाद किसी भी वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा।
एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि हमने इस संबंध में आदेश दिए हैं। डीलरों को बता भी दिया गया है। अधिकांश डीलरों ने बताया है कि उन्होंने अपने बीएस-4 वाहनों के स्टॉक को पहले ही खत्म कर दिया है। केवल कुछ दोपहिया और चार पाहिया वाहनों के डीलरों के पास स्टॉक है, जिसे वे जल्द बेच देंगे। कई कंपनियों ने इसके लिए पहले ही तैयारी कर ली थी और अब बाजार में केवल बीएस-6 वाहन ही उपलब्ध हैं।
परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक दो साल पहले जब बीएस-4 का नियम लागू हुआ था, उस समय लोग अप्रैल और मई में अपनी गाड़ी लेकर आरटीओ पहुंचते थे। इन लोगों की गाड़ी काफी पहले ही खरीदी हुई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। बाद में जैसे-तैसे इन वाहनों के मामले का निपटान हुआ था, वहीं कुछ डीलरों ने अपने बचे वाहनों को अपने कर्मचारियों के नाम पर ही रजिस्टर्ड करवा दिया था। बाद में इन वाहनों को बेचा गया था।



