HUKKA BAR: भोपाल में अब फिर पी सकेंगे हुक्का, हाईकोर्ट ने हुक्का बार पर लगे प्रतिबंध को हटाया
HUKKA BAR: भोपाल में अब फिर पी सकेंगे हुक्का, हाईकोर्ट ने हुक्का बार पर लगे प्रतिबंध को हटाया


याचिकाकर्ता भोपाल में क्यूजिल कल्चर के प्रोपराइटर अनमोल बलवानी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ जुबिन प्रसाद व प्रभांशु चतुर्वेदी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि कलेक्टर ने 14 अक्टूबर 2022 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी थी।
जबलपुर। हाई कोर्ट ने भोपाल कलेक्टर के उस आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी जिसके जरिए शहर में संचालित हुक्का बार व लाउंज के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव, कलेक्टर भोपाल, पुलिस कमिश्नर व नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब–तलब कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को निर्धारित की गई है।
कलेक्टर ने लगाया था प्रतिबंध
याचिकाकर्ता भोपाल में क्यूजिल कल्चर के प्रोपराइटर अनमोल बलवानी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ, जुबिन प्रसाद व प्रभांशु चतुर्वेदी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि कलेक्टर ने 14 अक्टूबर, 2022 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर शहर भर में हुक्का बार व लाउंज के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया था। दलील दी गई कि अति आवश्यक परिस्थितियों में ही ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है।
दरअसल, यह कार्रवाई एसीएस के उस बयान के बाद की गई जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में हुक्का बार पर प्रतिबंध के लिए नया कानून लाएंगे। याचिका में कहा गया कि पूर्व में भी हाईकोर्ट ने इस तरह के प्रतिबंधित आदेश को अनुचित करार दिया था। हाई कोर्ट ने सभी ¨बदुओं पर गौर करने के बाद अंतरिम आदेश के जरिए प्रतिबंधादेश पर रोक लगा दी।
विशेष संवाददाता, ज़ीशान मुजीब



