भोपाल की इन कॉलोनियों में न खरीदें प्लाट:नगर निगम ने 22 कॉलोनी की लिस्ट जारी की
भोपाल की इन कॉलोनियों में न खरीदें प्लाट:नगर निगम ने 22 कॉलोनी की लिस्ट जारी की


राजधानी भोपाल में 31 दिसंबर 2022 के बाद की 22 कॉलोनियों में प्लाट खरीदने या बेचने को लेकर नगर निगम ने लोगों को अलर्ट किया है। इसकी लिस्ट भी जारीकी है। लोगों को समझाइश दी गई है कि प्लाट खरीदने से पहले वे बिल्डिंग परमिशन या संबंधित जोन ऑफिस से जानकारी ले लें। ताकि, पता चल सके कि कॉलोनाइजर ने सभी प्रकार की अनुमति ले ली है, या नहीं।
दो दिन पहले आदेश भी जारी कर दिए गए। इसके चलते सोमवार को बड़ी संख्या में लोग जानकारी लेते हुए नजर आए। दरअसल, लोग प्लाट खरीदकर रजिस्ट्री कराना चाहते हैं। इसलिए वे कॉलोनी के संबंध में जानकारी लेने के लए जोन ऑफिस पहुंचे।
इन कॉलोनियों की लिस्ट
नगर निगम ने शहर की अनाधिकृत कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में सिटी इंजीनियर नीरज आनंद लिखार के नेतृत्व में निगम के भवन अनुज्ञा शाखा के अधिकारियों/इंजीनियरों के दल ने जोन क्रमांक 1, 15, 16, 17 एवं 20 के कोलूखेड़ा, भैंसाखेड़ी, मालीखेड़ी, लालघाटी, बैरागढ़, खेजड़ा बरामद, अयोध्या बायपास, ग्राम महोली, भानपुर, जेल रोड, विदिशा रोड एवं करोंद आदि क्षेत्रों का सघन भ्रमण किया। इस दौरान लगभग 22 कॉलोनियों के निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध अनाधिकृत कॉलोनियों से संबंधित उपबंध के भाग-3 के नियम 22 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई एवं एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है।



